सगे भाइयों ने नाबालिग लड़की से किया बलात्कार, 2 साल बाद मिली 20 साल की सजा

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त्रिपुरा के धर्मनगर की एक विशेष अदालत ने 14 वर्षीय लड़की से कई बार बलात्कार करने और उसके गर्भवती होने के मामले में दो सगे भाइयों को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. दोनों अपराधियों में से एक त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) का जवान है, जबकि दूसरा उसका बड़ा भाई है. अदालत ने दोनों पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसके नहीं दिए जाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है.

विशेष पोक्सो न्यायाधीश अंगशुमान देबबर्मा की अदालत ने दोनों अपराधियों के लिए सजा का ऐलान किया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित लड़की स्कूल से घर लौट रही थी. रास्ते में अपने पड़ोस के एक घर में पानी पीने के लिए रुक गई. उसी समय घर में रहने वाला एक आरोपी उसे जबरन खींचकर अपने कमरे में ले गया. वहां उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. पूरी वारदात आरोपी का छोटा भाई देख रहा था.

लोक अभियोजक सुदर्शन शर्मा ने बताया कि आरोपी का छोटा भाई टीएसआर का जवान है. उसने वारदात के बाद में लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इस घटना की जानकारी साझा करने का डर दिखाकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया. इस दौरान पीड़ित लड़की गर्भवती हो गई. उसने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया. इसके बाद उसने 12 फरवरी 2022 को महिला थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कराया.

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बताते चलें कि पिछले महीने भी त्रिपुरा के अगरतला में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई थी. यहां बाइक सवार दो लोगों ने 16 साल की एक लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद मरा समझकर लड़की को जंगल में फेंक दिया. सूचना पर पहुंचे परिजनों ने लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

उत्तरी त्रिपुरा जिले के एक गांव में एक लड़की सड़क पर टहल रही थी. अचानक बाइक सवार दो लोगों ने उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद उसे पास के जंगल में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया. आरोपी अपराध करने के बाद लड़की को छोड़कर भाग गए. स्थानीय लोगों ने लड़की को बेहोशी की हालत में देखा और उसके परिवार को घटना की जानकारी दी. ग्रामीणों द्वारा सूचित किए जाने के बाद उसके परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे.

उसे उपटाखली स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे धर्मनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वहां उसकी हालत गंभीर बनी रही. एसपी भानुपद चक्रवर्ती ने बताया था कि इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया. इसके बाद जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था.

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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